बिहार शिक्षक को ट्रान्सफर सबंधित नियम और शर्ते |

बिहार शिक्षक को ट्रान्सफर सबंधित नियम और शर्ते |: बिहार शिक्षक / शिक्षिका के ट्रान्सफर संबंधित नियम और शर्ते जानने के लिए वेबसाइट हिंदी का पूरा पोस्ट पढ़िए क्यूंकि इस आर्टिकल में नियोजित शिक्षक के स्थानांतरण के बारे में मुख्य बाते बताया गया है जिससे आपको आवेदन करने में मदद मिल सकता है |

बिहार के शिक्षको और शिक्षिकाओं के लिए बिहार राजपाल के आदेश पर स्थानांतरण आदेश प्रकाशित हो चूका है जिसमें तबादले संबंधित मुख्य बाते लिखा गया है | अगर आप माध्यमिक, उच्च माध्यमिक , जिला परिषद माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में सेवा दे रहे हैं तो नियमावली 2020 के तहत आवेदन करने के योग्य है | यह स्थानांतरण अधिसूचना बिहार शिक्षा विभाग द्वारा 07 जून 2021 यानि की आज ही के दिन जारी किया गया है |

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बिहार शिक्षक

इस नियमावली के अंतर्गत दिव्यांग शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष महिला शिक्षक को अंतर जिला में ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा मौजूद है |तो आइये जानते है महिला और शिक्षको को ट्रान्सफर संबंधित क्या-क्या नियम और शर्ते दिया गया है |

बिहार शिक्षक को ट्रान्सफर सबंधित नियम और शर्ते |

(1.) पुरुष और महिला की तबादला करते समय आरक्षण कोटि और वरीयता का खास ध्यान रखा जायेगा |

(2.) ट्रान्सफर के लिए पूरी तरह से web पोर्टल तैयार नहीं है | जानकारी के अनुसार वेबसाइट तैयार करना बाकि है |

(3.) वेब पोर्टल यानि की वेबसाइट पर ट्रान्सफर करने के लिए लिंक प्रकाशित किया जायेगा जिसमें इच्छुक शिक्षक और महिला शिक्षिका अंतर नियोजन इकाई के लिए आवेदन कर सकते है | (इसे भी पढ़ें दीक्षा ऐप अपडेट कैसे करें? जानिए कौन सी कोर्स को पढना है !)

(4.) वैसे शिक्षक / शिक्षिका जिनकी सेवा अवधि 3 वर्ष या इससे अधिक होगी वे ही आवेदन दे सकेंगे |

(5.) जिस शिक्षक पर शिक्षा विभाग के द्वारा कोई आरोप है या आप निलंबित है तो आप आवेदन करने के पत्र नहीं है |

(6.) आवेदन करने के लिए शिक्षक / शिक्षिका का प्रमाण पत्र सही होना चाहिए यानि की शिक्षको  का दस्तवेज जांच में सही पाई गई है तो वह आवेदन कर सकता है |

(7.) जिस शिक्षक और शिक्षिका की नियुक्ति 2006 से 2015 के अधीन हुई है वे इस आवेदन को कर सकते है |

(8.) एक जगह से दुसरे जगह जाने के लिए शिक्षको को नियोजन नियमावली के तहत प्रशिक्षित होना चाहिए |

(9.) जब आप आवेदन कर रहे है उस समय तक आपका पूरा वेतन भुगतान हो जाना चाहिए या आप वेतन लेने के लिए पात्र है तो आवेदन कर सकते है | अगर आपको वेतन से संबंधित कोई गड़बड़ी है तो आवेदन करने से पहले सुधार करा सकते है |

(10.) अगर आप किसी विद्यालय में स्थानांतरण करा रहे है तो आपको अधिकतम तीन विकल्प मिलेगा |

(11.) आवेदन करते समय वेब पोर्टल पर noc upload करना होगा | (इसे भी पढ़ें दीक्षा ऐप का पासवर्ड भूल जाने पर पता कैसे करें?)

(12.) स्थानांतरण की करवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा |

(13.) अगर कोई शिक्षक / शिक्षिका के पति या पत्नी या पुत्र पुत्री किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या मंद बुद्धि का है तो उन्हें ट्रान्सफर कराने के लिए प्राथमिकता मिलेगा |

(14.) अगर किसी शिक्षक  और शिक्षिका के पति या पत्नी दोनों नौकरी में है तो उन्हें भी अपने पति के पास स्थानांतरण कराने में प्राथमिकता मिलेगा |

(15.) सभी शिक्षको / शिक्षिका को पूरी सेवा काल में एक बार ही ट्रान्सफर का लाभ मिलेगा |

(16.) शिक्षा विभाग द्वारा web पोर्टल तैयार किया जा रहा है | वेबसाइट रिलीज़ होइने के बाद आप सभी आवेदन कर सकते है |

youtube विडियो देखें |

निष्कर्ष

इस पोस्ट में शिक्षको को ट्रान्सफर से संबंधित बाते बताया गया है | पोस्ट में यह भी बताया गया है की शिक्षको को तबादले कराने से पहले किन – किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है और बिहार शिक्षक को ट्रान्सफर सबंधित नियम और शर्ते | क्या है ? अगर आपको यह आर्टिकल अच्छा लगे तो social साईट पर शेयर कीजिए ताकि अन्य शिक्षको को सही जानकारी मिल सके |

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