Maternity Leave government employee in hindi
post Update :- 25 May 2019
मातृत्व अवकाश कैसे ले |
जब किसी सरकारी सेवक महिला को प्रसूति की स्थिति में हो तो वो प्रसूति होने से ९० दिन पहले या आवश्यकता अनुसार अवकाश ले सकती है | इसके लिए प्रसूति का पत्र लिखकर अपने सक्षम पदाधिकारी को दिखाकर १८० दिन का मैटरनिटी लीव ले सकती है | इसके लिए बिहार तथा केंद्र सरकार ने सरकारी महिला को १८० दिन का छुट्टी का लाभ दे दी है |
अगर किसी महिला को दुसरे बार मैटरनिटी लीव लेनी हो तो पहला छुटी समाप्त होने के २ साल बाद ही अवकाश मिल सकता है |
Maternity Leave government employee in hindi
मैटरनिटी लीव लेने का कुछ नियम
- किसी सरकारी महिला सेवक को दो या दो से अधिक जीवित बच्चे हो तो उसे तीसरा अवकाश नही मिल सकता है |
- अगर किसी महिला को एक साथ दो बच्चा हो और एक बच्चे जन्म से ही किसी भयंकर रोग से पीड़ित हो | जैसे विकलांग हो जाना , अपांग हो जाना , या गम्भीर रोग से पीड़ित होना | तो उस स्थिति में अपवाद स्वरुप प्रसूति अवकाश स्वीकार किया जा सकता है |
- जब कोई महिला प्रसूति अवकाश में हो तो other सभी छुट्टी प्रसूति अवकाश में आ जायेंगे |
- प्रसूति अवकाश में आने पर ठीक पहले मिलाने वाले वेतन ही अवकाश वेतन मान्य होंगे |
शिशु देखभाल अवकाश
- किसी भी व्यस्क , बच्चे वाली महिला करमचारियो को उनकी पूरी सेवा काल में बच्चे की बीमारी , पालन – पोषण देखभाल हेतु किसी सक्षम पदाधिकारी से अवकाश ले सकती है |
- यह छुटी केवल दो संतान हेतु | दो वर्ष तक शिशु देखभाल के लिए अवकाश मिल सकता है |
- अवकाश लेने के लिए कोई कर्मचारी दावा नही कर सकता | यह अवकाश छुटी देनेवाले सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति एवं उचित मंजूरी मिलने पर ही छुट्टी मिल सकती है |
- इस अवकाश में सभी महीने के राजपत्रित छुट्टियाँ , रबिवार और अन्य सभी सरकारी अवकाश शामिल की जाएगी |
- १५ दिन से कम शिशु देखभाल छुट्टी मंजूर नही की जा सकता |
- लेकिन अवकाश कम से कम ले तो बढिया है |
- यह अवकाश एक कलेंडर वर्ष के दौरान तिन बार ही दिया जा सकता है |
- मैटरनिटी लीव या शिशु देखभाल अवकाश लेने के लिए सरकारी चिकित्सक द्वारा स्वस्थ प्रमाण पत्र का होना जरूरी है |
- यह देखभाल अवकाश १८ वर्ष से कम बच्चे के लिए ही मान्य है |