Right To Education आर.टी.ई में बच्चोँ को आवेदन करने संबंधी जानकारी | सरकार ने हम सभी गरीब परिवार के बच्चों के लिए बहुत सारी सुबिधाएं उपलब्ध करायी है |
अगर आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है तो आप फ्री में नामांकन करवा सकते हो | सरकार ने Right To Education (Rte) बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार सभी 7 से 14 वर्ष के बच्चे को नि:शुल्क शिक्षा देने की घोषणा कर दी है | तो आइये जानते है बच्चो को नामांकन कराने के लिए क्या करना होगा |
Right To Education (RTE) क्या है ?
Right To Education (Rte) के नियम सरकार द्वारा जारी की गई है | अंग्रेजी में पूरा नाम Right To Education बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा सभी बच्चो को नि:शुल्क शिक्षा अनिवार्य है | इसे 1 अप्रैल 2010 में लागु किया गया |
आर.टी.ई के उद्देश्य
आर.टी.ई के निम्नलिखित उद्देश्य है |
जैसा की हम जानते है | बाल शिक्षा का धिकार अधिनियम 2009 , अप्रैल 2010 को लागु किया गया था | इस नियम के तहत दुर्बेलवर्ग एवं असुबिधा ग्रस्त समूह के बालक – बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा देना होता है | इसमे वही बच्चे शामिल होते है जो कक्षा 8 के निचे के वर्ग में पढाई करता हो |
कौन से बच्चे Right To Education (R.t.e) के तहत नामांकन के लिए आवेदन कर सकते है ?
बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 , के तहत वही बालक का आवेदन स्वीकार किया जाता है जिनके अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रूपये या इससे कम है |
असुबिधा समूह के निम्न बालक भी शामिल है |
- अनुसूचित जनजाति के बच्चे
- अनाथ बच्चे
- एच.आई.वी से ग्रसित बालक या उनके माता – पिता के होने पर
- अति पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग के वो सभी बच्चे जिनके माता पिता / अभिभावक के वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम हो |
- जिस अभिभावक का नाम बी.पी.एल सूचि में हो उनके बच्चे को आवेदन करने का मौका दिया जाता है |
- किसी सैनिक के पत्नी को विधवा हो जाने पर
आर.टी.ई में आवेदन करने के लिए दस्तवेज
आर.टी.ई में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तवेज होना चाहिए |
दुर्लभ वर्ग के बच्चो के लिए
- बच्चे के आयु संबंधी दस्तवेज
- बच्चे / अभिभावक के निवास , आधार कार्ड
- अभिभावक के वार्षिक आय 1 लाख रुपये है तो आय से संबंधित प्रमाण पत्र
असुबिधाग्रस्त समूह के बच्चों के लिए
- छात्र / छतों का जाति प्रमाण पत्र जिस जाति से हो
- अगर बच्चा अनाथ है तो अनाथ होने का घोषणा पत्र
- अगर बच्चा पिछड़ा वर्ग से विलोम करता है तो अभिभावक के वार्षिक आय होने का प्रमाण पत्र
- गरीब परिवार से हो तो बी.पी.एल कार्ड
- बच्चे / अभिभावक के निवास , आधार कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- अगर बच्चा किसी रोग से ग्रसित है तो सरकारी अस्पताल से रिपोर्ट
RTE के लिए आवेदन कैसे करें ?
बच्चो को नामांकन दिलवाने से पहले रिक्रूटमेंट के बारे में अनुसूची अच्छे से read करें | कभी – भी आवेदन करने के लिए राज्य के वेबसाइट आर.टी.ई के साईट पर जाके ऑनलाइन आवेदन Apply कर सकते हो |
आप किस राज्य के निवासी है उसी राज्य के Right To Education (आर.टी.ई) वेबसाइट पर जाके Application सबमिट करें |