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Maternity Leave for government employee in hindi

Maternity Leave government employee in hindi

post Update :- 25 May 2019

Maternity Leave for government employee in hindi
मातृत्व अवकाश लेने के लिए नियमावली और maternity leave letter को फॉलो करे |

मातृत्व अवकाश कैसे ले |

जब किसी सरकारी सेवक महिला को प्रसूति की स्थिति  में हो तो वो प्रसूति होने से ९० दिन पहले या आवश्यकता अनुसार अवकाश ले सकती है | इसके लिए प्रसूति का पत्र लिखकर अपने सक्षम पदाधिकारी को दिखाकर १८० दिन का मैटरनिटी लीव ले सकती है | इसके लिए बिहार तथा केंद्र सरकार ने सरकारी महिला को १८० दिन का छुट्टी का लाभ दे दी है |

अगर किसी महिला को दुसरे बार मैटरनिटी लीव लेनी हो तो पहला छुटी समाप्त होने के २ साल बाद ही अवकाश मिल सकता है |

Maternity Leave government employee in hindi 

मैटरनिटी लीव लेने का कुछ नियम

  • किसी सरकारी महिला सेवक को दो या दो से अधिक जीवित बच्चे हो तो उसे तीसरा अवकाश नही मिल सकता है |
  • अगर किसी महिला को एक साथ दो बच्चा हो और एक बच्चे जन्म से ही किसी भयंकर रोग से पीड़ित हो | जैसे विकलांग हो जाना , अपांग हो जाना , या गम्भीर रोग से पीड़ित होना | तो उस स्थिति में अपवाद स्वरुप प्रसूति अवकाश स्वीकार किया जा सकता है |
  • जब कोई महिला प्रसूति अवकाश में हो तो other सभी छुट्टी प्रसूति अवकाश में आ जायेंगे |
  • प्रसूति अवकाश में आने पर ठीक पहले मिलाने वाले वेतन ही अवकाश वेतन मान्य होंगे |

शिशु देखभाल अवकाश

  • किसी भी व्यस्क , बच्चे वाली महिला करमचारियो को उनकी पूरी सेवा काल में बच्चे की बीमारी , पालन – पोषण देखभाल हेतु किसी सक्षम पदाधिकारी से अवकाश ले सकती है |
  • यह छुटी केवल दो संतान हेतु | दो वर्ष तक शिशु देखभाल के लिए अवकाश मिल सकता है |
  • अवकाश लेने के लिए कोई कर्मचारी दावा नही कर सकता | यह अवकाश छुटी देनेवाले सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति एवं उचित मंजूरी मिलने पर ही छुट्टी मिल सकती है |
  • इस अवकाश में सभी महीने के राजपत्रित छुट्टियाँ , रबिवार और अन्य सभी सरकारी अवकाश शामिल की जाएगी |
  • १५ दिन से कम शिशु देखभाल छुट्टी मंजूर नही की जा सकता |
  • लेकिन अवकाश कम से कम ले तो बढिया है |
  • यह अवकाश एक कलेंडर वर्ष के दौरान तिन बार ही दिया जा सकता है |
  • मैटरनिटी लीव या शिशु देखभाल अवकाश लेने के लिए सरकारी चिकित्सक द्वारा स्वस्थ प्रमाण पत्र का होना जरूरी है |
  • यह देखभाल अवकाश १८ वर्ष से कम बच्चे के लिए ही मान्य है |

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