Udyami Yojana क्या है? Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के बारे में जानकारी

Udyami Yojana क्या है? Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए website hindi.com के पोस्ट पढ़िए. क्यूंकि इस लेख में उद्यमी योजना को डिटेल्स में बताया हूं.

उद्यमी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार इस योजना का लाभ ले सकते है. बिहार सरकार द्वारा लाये गए इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा.

वेबसाइटहिंदी.कॉम के लेख में यह भी बताया बताया हूं की 10 लाख रुपये तक लोन लेने के लिए पंजीकरण कैसे करें? यहां पर यह भी बताऊंगा की Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana status चेक करने का प्रोसेस क्या है.

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana

उद्यमी योजना क्या है? (what is bihar mukhymantri udyami yojna)

उद्यमी योजना को बिहार सरकार द्वारा कमजोर वर्ग के लिए लांच किया गया था. जिसमें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग के लोगो को लाभ दिया जाता था. लेकिन बड़ा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को शामिल कर दिया गया.

उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये तक रकम दिए जाते है. लेकिन योजना के तहत लाभ लेने वाले व्यक्ति को मात्र 5,00000 रुपये तक का ही व्याज देना होता है. इस तरह से लोगो को 5 लाख का लाभ मिल जाता है.

वहीं सरकार द्वारा लिए गए राशि को 1 % ब्याज पर 84 किश्तों में लौटना होता है. यदि आप सिलेक्ट हो जाते है तो कागजात verify करते ही आपके खाते में पैसे प्राप्त हो जाते है. अब समझ गए होंगे उद्यमी योजना क्या है (udyami yojna kya hai in hindi)

योग्यता (bihar mukhyamantri udyami yojana eligibility in hindi)

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का फायदा लेने के लिए निम्नलिखित योग्यता का होना आवश्यक है.

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए बिहार का निवासी होना चाहिए.

लाभार्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए.

बिजनेस को करने के लिए लाभार्थी को 12th / आईटीआई / पॉलिटेक्निक या इसके समकक्ष योग्यता होना चाहिए.

फॉर्म भरते समय जरुरी डाक्यूमेंट्स के साथ pan card अनिवार्य हो जाता है.

जिस फॉर्म के लिए आवेदन भरना चाहते है उसके लिए current account होना आवश्यक है.

जिसके लिए आपका फॉर्म खुला हुआ है वह प्रोप्राइटरशिप फर्म , प्राइवेट लिमिटेड के तहत निबंधित होना चाहिए.

उद्यमी योजना आवेदन के समय लगने वाले दस्तावेज

यदि आप उद्यमी योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपके पास जरुरी document होना आवश्यक है.

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • जाति प्रमाण पात्र
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र
  • योग्यता (मेट्रिक मार्कशीट)
  • इंटरमीडिएट या समकक्ष
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • current अकाउंट
  • हस्ताक्षर

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार सरकार द्वारा एक पोर्टल तैयार किया गया है. आवेदन करने के लिए udyami.bihar.gov.in के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये. साईट के homepage पर अनेकों विकल्प मौजूद है जिसमें से सही श्रेणी का चुनाव करना होगा.

अगले स्टेप में जाने के लिए पंजीकरण पर क्लिक कर आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन करें. वहीं रजिस्टर करने की बात करें तो आपको बता दू मोबाइल नंबर और आधार नंबर की आवश्यकता होती है.

यहां पर आपका अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है. आगे बढ़ने केलिए login करें.

login करते ही आधार नंबर, मोबाइल नंबर, pan कार्ड देने के साथ बिजनेस से संबंधित जानकारी देने होते है.

आवेदन करने के बाद समय – समय पर ऑनलाइन status चेक करने का आप्शन मिल जाता है. इस तरह से ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते है.

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के चयन प्रक्रिया

इसमें लक्की ड्रा के अनुसार 8,000 लाभार्थियों को चयन होना तय है. इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ईबीसी और सामान्य वर्ग के लाभार्थी को चयन किये जायेंगे.

कहने का मतलब यह है की लाभार्थियों को सबसे पहले फॉर्म भरने वाले को ही लाभ दिए जायेंगे. लेकिन पालिसी के अनुसार आपके फॉर्म में या डाक्यूमेंट्स अपलोड करते समय किसी भी प्रकार के गड़बड़ नहीं होना चाहिए.

यहां पर केटेगरी के अनुसार कुछ लाभार्थियों का चयन है जो इस प्रकार है.

लाभर्थियों का चयन8,000

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उद्यमी योजना में current account किसके नाम से होना चाहिए?

यदि आप फॉर्म भर रहें है तो आपको बता दूं एक लाभार्थी के लिए current अकाउंट का होना आवश्यक है. अगर आप फॉर्म apply करना चाहते है तो आप अपने फॉर्म के नाम से करेंट अकाउंट ही खुलवाए.

बिजनेस के लिए आवेदन करते समय current एकाउंट्स का होना आवश्यक है. यानि की फोरम के नाम से चालू खाता खुलवाते है तो आप बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के पात्र हो सकते है.

registration के लिए जीएसटी अनिवार्य है या नहीं

अगर आप जी.एस.टी के लिए पंजीकरण कराना चाहते है तो आपको बता दूं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हेतु फॉर्म भरने के लिए किसी भी प्रकार के gst की आवश्यकता नहीं है. यानि की सभी category के उम्मीदवार बिना जीएसटी के आसानी से आवेदन कर सकते है.

आवेदक का आवेदन निरस्त होने के कारण

योजना हेतु आवेदन करते समय सही – सही जानकारी भरना अनिवार्य हो जाता है. यदि आप गलती से कुछ गलत कर देते है या गलत इनफार्मेशन देते है तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है.

निष्कर्ष (conclusion)

इस आर्टिकल में Udyami Yojana क्या है? Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के बारे में जानकारी जानने के लिए इस पोस्ट को पढ़िए. इस पोस्ट में आवेदन करने का तरीका भी बताया हूँ.

इस पोस्ट में लगने वाले डाक्यूमेंट्स के बारे में भी डिटेल्स शेयर किया गया है. यदि आप अधिक जानना चाहते है तो website hindi यूटूब चैनल का विडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें.

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